Thursday, 17 November 2016

एक्शन में आरबीआई, नहीं बचेंगे ब्लैकमनी वाले

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देश के करेंसी संकट पर रिजर्ब बैंक एक्शन में है। आरबीआई ने देश भर के एटीएम में कैश की मॉनिटरिंग के लिए वॉर रूम तैयार किया है। जनधन खातों के दुरुपयोग रोकने और नोट बदलने के बारे में आरबीआई ने गाईडलाइन जारी किए हैं। आरबीआई ने सफाई देने की कोशिश भी की है कि आप कितनी पैसे एक बार में एक्सचेंज करा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ, आयकर विभाग ने कई बड़ी धार्मिक संस्थाओं को नोटिस भेजा है।

 

पैसे निकलाने और बदलने को लेकर अब तक कई तरह के कन्फ्यूजन हैं। लेकिन अब आरबीआई ने इसको लेकर सफाई दी है। आरबीआई का कहना है कि 50,000 रुपये से ऊपर जमा की गई राशि पर पैन कार्ड जरूरी होगा। सिर्फ एक बार 4,500 कैश बदलने की छूट दी गई है। आरबीआई के नई गाइडलाइन के तहत एक व्यक्ति एक ही बार कैश बदल सकता है। सरकार ने स्याही सिस्टम शुरू कर चुकी है।

 

कालेधन ठिकाने लगाने की आशंका के बीच अब सरकार ने मंदिरों पर भी शिकंजा कसते हुए धार्मिक संस्थाओं और मंदिरों के ट्रस्ट को आयकर विभाग ने नोटिस भेजा है। आयकर विभाग ने मंदिरों के ट्रस्ट और धार्मिक संस्थाओं से भी कलेक्शन पर सफाई मांगी है। आयकर विभाग को मंदिरों के ट्रस्ट में काला धन बदलने की आशंका है। विभाग ने 8 नवंबर तक के कैश का ब्योरा मांगा है। साथ ही पुराने नोट जमा नहीं करने का भी निर्देश दिया है।

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