टैक्स छूट पाने के लिए किराये की फर्जी रसीद देना महंगा पड़ सकता है। इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल ने इस बारे में एक अहम फैसला दिया है जिसके मुताबिक अगर शक हुआ तो इनकम टैक्स के अधिकारी उसकी गहन छानबीन कर सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग रेंट एग्रीमेंट और सोसाएटी के लेटर मांग सकता है, इसके अलावा आपसे पानी और बिजली के बिल की भी मांग की जा सकती है और इनमें कोई फर्जीवाड़ा होने पर टैक्स का दावा रद्द करने के साथ सजा भी संभव है।
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