Monday, 28 November 2016

ब्लैक मनी पर एक और विंडो, काले धन का 50% लेगी सरकार

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नोटबंदी के बाद अब सरकार ने कालेधन पर एक और चोट की है। नोटबंदी के बाद कालेधन पर जुर्माने के लिए सरकार ने आज इनकम टैक्स संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया। बिल के तहत 8 नवंबर के बाद जमा राशि पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। बिल में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा अघोषित आय पर 30 फीसदी टैक्स, 10 फीसदी पेनाल्टी और 33 फीसदी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण सेस लगेगा। यानी कुल मिलाकर 50 फीसदी पैसा सरकार के पास जाएगा। जबकि 25 फीसदी रकम एक खास डिपॉजिट स्कीम में जमा की जाएगी। सरकार को मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल सिंचाई, हाउसिंग, शौचालय, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य में होगा।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चुनकर काले धन का खुलासा करते हैं तो सरकार को कुल 77.25 फीसदी टैक्स देना होगा। खातों में जमा रकम पर 60 फीसदी टैक्स लगेगा, जबकि टैक्स 25 फीसदी पेनाल्टी के तौर पर वसूला जाएगा। टैक्स और पेनाल्टी का 3 फीसदी एजुकेशन सेस भी देना होगा। यदि, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना नहीं चुनते हैं और अगर आमदनी का स्त्रोत नहीं बता सकत, तो फिर सरकार को कुल 85 फीसदी टैक्स देना होगा। इसके तहत कुल टैक्स पर 10 फीसदी पेनाल्टी से अलग से वसूली जाएगी।

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