रिजर्व बैंक एनपीए से निपटने के लिए बैंकों पर सख्ती बढ़ाने वाला है। आरबीआई ने आज डूबे कर्ज से निपटने के लिए गाइडलाइंस जारी की है जिसमें एनपीए को कम करने में नाकाम बैंकों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। नए नियमों के तहत अगर किसी बैंक के एनपीए 6-9 फीसदी के बीच रहते हैं तो डिविडेंड देने पर बंदिश लगाई जाएगी। अगर बैंक विदेशी है तो प्रोमोटर्स को नई पूंजी लाना होगा।
अगर एनपीए 9-12 फीसदी के बीच रहते हैं तो पहले मामले में लगाई बंदिशों के अलावा बैंक के शाखा विस्तार पर रोक लग जाएगी। साथ ही बैंक को ज्यादा प्रोविजिनिंग करना होगा। अगर किसी बैंक के एनपीए 12 फीसदी से ज्यादा रहते हैं तो पहले मामले में लगाई रोक के अलावा शाखा विस्तार और मैनेजमेंट की सैलरी और भत्तों पर बंदिश लगाई जाएगी।
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