Saturday 1 October 2016

जीएसटी काउंसिल ने 5 ड्राफ्ट नियम किए मंजूर

जीएसटी काउंसिल की कल हुई दूसरी बैठक में जीएसटी नियमों को मंजूरी दे दी गई है। इस बैठक में जीएसटी काउंसिल ने 5 ड्राफ्ट नियम मंजूर किए। इसके तहत करदाता को 3 दिन में रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। हालांकि सर्विस टैक्स पर लिए गए फैसले पर मतभेद कामय रहे। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 18-20 अक्टूबर को होगी। 

 

इस बैठक में टैक्स छूट पर अहम फैसला लिया गया जीसके तहत अगर जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स छूट जारी रही तो केंद्र और राज्य सरकार बजट से भरपाई करेंगे। जीएसटी लागू होने के बाद सभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को टैक्स चुकाना होगा। जिन यूनिट को टैक्स छूट मिलती है उन्हें टैक्स वापस मिलेगा। टैक्स रिफंड का 58 फीसदी हिस्सा केंद्र सरकार वहन करेगी और टैक्स छूट का 42 फीसदी हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी। 

 

इस बैठक में सर्विस टैक्स के बंटवारे को लेकर मतभेद कायम रहे। सर्विस टैक्स को लेकर पिछले बैठके के फैसले को मंजूरी नहीं मिली। राज्य सरकार सर्विस टैक्स देने वालों पर भी नियंत्रण चाहती है। बता दें कि पिछली बैठक में सभी सर्विस टैक्स पेयर्स को केंद्र के अधीन लाने का फैसला लिया गया था। 


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