Friday, 7 October 2016

स्मृति ईरानी के हलफनामे पर निर्वाचन आयोग से प्रमाणपत्र मांगा

राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने गुरुवार को शैक्षणिक योग्यता को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा अदालत में दायर चुनावी हलफनामे के सत्यापन के लिए निर्वाचन आयोग (ईसीआई) से प्रमाणपत्र पेश करने के लिए कहा। 

 

महानगर दंडाधिकारी हरविंदर सिंह ने निर्वाचन आयोग से प्रमाणपत्र के साथ एक अधिकारी को अदालत भेजने के लिए कहा। अदालत ने यह पाया है कि अदालत में जो हलफनामा पेश किया गया है, वह आयोग की वेबसाइट पर जारी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की एक कॉपी है। इसके बाद उन्होंने यह निर्देश दिया है। 

 

अदालत ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख 15 अक्टूबर मुकर्रर की है। निर्वाचन आयोग ने इससे पहले अदालत को एक दस्तावेज सौंपा था, जो उसकी आधिकारिक वेबसाइट से निकाले गए फाइल की एक कॉपी थी। 

 

शिकायतकर्ता के वकील ने अदालत से बाहर संवाददाताओं से कहा था कि उस वक्त आयोग ने अदालत से कहा था कि स्मृति ईरानी का साल 2004 का चुनावी हलफनामा खो गया है। 

 

अदालत अहमर खान नामक शिकायतकर्ता की निजी शिकायत पर सुनवाई कर रही है, जिन्होंने आरोप लगाया है कि स्मृति ईरानी ने साल 2004, 2011 तथा 2014 में लोकसभा तथा राज्यसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग में शैक्षणिक योग्यता को लेकर जो हलफनामा दाखिल किया था, उनमें अलग-अलग जानकारी दी थी।

 

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